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पेट्रोल-डीजल पर नया नियम! 90 दिनों तक थोक खरीद पर पूरी रोक...
June 13, 2026 Source: News Katha
सरकार ने पेट्रोल-डीजल की थोक खरीद और रिटेल बिक्री को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और देश के कुछ हिस्सों में अचानक बढ़ी असामान्य मांग को देखते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आदेश, 2026’ जारी किया है। यह नियम शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू किया गया है।
नए आदेश के अनुसार अब पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल की खरीद पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। खासकर वे ग्राहक जो पहले रिटेल पंपों से थोक मात्रा में ईंधन खरीदते थे, जैसे मॉल, अस्पताल, बड़ी फैक्ट्रियां, ट्रैवल एजेंसियां और निजी बस ऑपरेटर्स, अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपनी जरूरत का ईंधन केवल अधिकृत थोक बिक्री केंद्रों या अपने खुद के ‘कंज्यूमर पंपों’ से ही खरीदना होगा।
सरकार ने यह भी तय किया है कि कोई भी एक ग्राहक या वाहन एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल रिटेल पेट्रोल पंप से नहीं खरीद सकेगा। इस कदम का उद्देश्य रिटेल पंपों पर हो रही अनियमित और बड़े पैमाने पर खरीद को रोकना है, जिससे तेल वितरण व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा था।
सरकारी तेल कंपनियों को हो रहे संभावित राजस्व नुकसान और आपूर्ति श्रृंखला में असंतुलन को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार का मानना है कि इस नियम से ईंधन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और नियंत्रित होगी।
कुल मिलाकर, यह नई नीति पेट्रोल-डीजल की खपत और बिक्री पर सख्त निगरानी रखने की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था को स्थिर रखने और अनावश्यक जमाखोरी या बड़े पैमाने पर रिटेल खरीद को रोकने की कोशिश की गई है।