India
इंटर-कास्ट कपल केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का फैसला रोका गया...
June 16, 2026 Source: News Katha
सुप्रीम कोर्ट ने अंतरजातीय विवाह करने वाले एक दंपती को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लड़की के माता-पिता को दंपती से मिलने की अनुमति दी थी, जिस पर दंपती ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि उन्हें अपने परिवार से “ऑनर किलिंग” का खतरा है और ऐसे में किसी भी तरह की मुलाकात उनकी सुरक्षा के लिए जोखिम भरी हो सकती है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने की। दंपती की याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की पुरानी और रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, खासकर तब जब किसी की जान को खतरा हो। अदालत ने यह भी माना कि इस मामले में दंपती की सुरक्षा सबसे अहम है।
दूसरी ओर, लड़की के माता-पिता की ओर से वकील ने दलील दी कि हाई कोर्ट का उद्देश्य केवल बेटी और उसके पिता के बीच मुलाकात सुनिश्चित करना था, न कि किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करना। उन्होंने कहा कि परिवार का इरादा किसी प्रकार की परेशानी पैदा करना नहीं है।
दंपती ने बताया कि उन्होंने 20 मार्च को शादी की थी और तभी से उन्हें अपने परिवार और रिश्तेदारों से खतरे की आशंका है। उनका कहना है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए लगातार इधर-उधर भटक रहे हैं और अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस उनके घर के बाहर लगातार तैनात रहती है और उनके रिश्तेदारों पर नजर रखती है, जिससे उन्हें मानसिक तनाव हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जुलाई के लिए तय की है और फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक जारी रखी है।