Friday, July 10, 2026
English edition
News Katha News Katha

Har Khabar Ek Kahani

India

कलकत्ता HC ने रोकी बेदखली, रेलवे से पूछा नोटिस जारी करने का आधार क्या है?

June 18, 2026 Source: News Katha

कलकत्ता HC ने रोकी बेदखली, रेलवे से पूछा नोटिस जारी करने का आधार क्या है?
कलकत्ता हाई कोर्ट ने रेलवे की जमीन पर कथित अतिक्रमण हटाने से जुड़े 25 मामलों में राहत देते हुए 30 जून तक किसी भी तरह की बेदखली कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि रेलवे पहले संबंधित जमीन के मालिकाना हक और उसकी वास्तविक स्थिति की जांच करे तथा विस्तृत रिपोर्ट पेश करे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की अदालत में सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाया गया कि जिन स्थानों पर बेदखली नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें से कई मामलों में यह स्पष्ट नहीं है कि संबंधित भूमि वास्तव में रेलवे की है या नहीं। इसी को देखते हुए अदालत ने रेलवे को निर्देश दिया कि वह स्थल निरीक्षण कर प्रत्येक मामले में यह बताए कि जमीन रेलवे की है या नहीं और बेदखली नोटिस जारी करने का आधार क्या है। यह आदेश बालीगंज, बामनगाछी, बारुईपुर, डानकुनी, गुमा, बनगांव, दुर्गानगर, मथुरापुर और जादवपुर सहित कई रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों पर लागू होगा। इन इलाकों में रहने वाले लोगों और दुकानदारों ने रेलवे के नोटिसों को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की हैं। अदालत ने यह भी कहा कि प्रभावित लोगों के पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था की संभावनाओं पर विचार कर उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। साथ ही जिन लोगों के पास लाइसेंस या अन्य वैध अनुमति है, उनके संबंध में रेलवे का रुख भी स्पष्ट किया जाए। रेलवे की रिपोर्ट मिलने के बाद ही मामले की अगली सुनवाई और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।