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हाईकोर्ट रोस्टर में बड़ा बदलाव, सिविल, टैक्स, कंपनी और वैवाहिक मामलों के लिए अलग बेंच

August 9, 2026 Source: News Katha

हाईकोर्ट रोस्टर में बड़ा बदलाव, सिविल, टैक्स, कंपनी और वैवाहिक मामलों के लिए अलग बेंच
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार से नया रोस्टर लागू होगा. चीफ जस्टिस की ओर से जारी रोस्टर में डिविजन बेंच और सिंगल बेंच के लिए अलग-अलग मामलों का निर्धारण किया गया है. इस बार भी 4 डिवीजन बेंचों में सुनवाई की जाएगी. रोस्टर के अनुसार डिविजन बेंच-1 में चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच जनहित याचिका, रिट अपील, हेबियस कॉर्पस, आपराधिक अपील समेत अन्य मामलों की सुनवाई करेगी. डिविजन बेंच-2 में जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल आपराधिक मामलों और वर्ष 2022 तक के अल्ट्रा वायर्स मामलों की सुनवाई करेंगे. डिविजन बेंच 3 में वर्ष 2016 से आगे की एक्विटल अपील और डिविजन बेंच 4 में सिविल, कंपनी, टैक्स और वैवाहिक मामलों से जुड़े अपीलों की सुनवाई होगी. सिंगल बेंच में भी मामलों का वर्षवार और विषयवार बंटवारा किया गया है. विशेष मामलों में CJ सिन्हा की बेंच करेंगी सुनवाई चीफ जस्टिस की स्पेशल बेंच में जमानत आवेदन, आपराधिक पुनरीक्षण, ट्रांसफर याचिका और अन्य विशेष मामलों की सुनवाई होगी. इसके अलावा अलग-अलग सिंगल बेंच को सर्विस रिट, सिविल रिवीजन, मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े मामले, आपराधिक अपील, दूसरी अपील और अन्य मामलों की जिम्मेदारी दी गई है. रोस्टर में स्पष्ट किया गया है कि कुछ सिंगल बेंच में दोपहर 2:15 बजे से या संबंधित डिविजन बेंच की सूची पूरी होने के बाद निर्धारित मामलों की सुनवाई होगी.