India
POCSO एक्ट 2012 के प्रमुख प्रावधानों से विद्यार्थियों को कराया गया परिचित
September 24, 2026 Source: News Katha
रायपुर,24 सितम्बर 2026/
सेवा संकल्प अभियान के तहत शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय, नगरी में बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई और चाइल्ड हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में परियोजना समन्वयक ने विद्यार्थियों को बाल अधिकारों और उनसे संबंधित कानूनों की सरल एवं व्यावहारिक जानकारी दी। उन्होंने युवाओं को साइबर अपराध, बाल शोषण, लैंगिक हिंसा, बाल श्रम, बाल विवाह और मानव तस्करी जैसे गंभीर विषयों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। डिजिटल सुरक्षा पर जोर देते हुए उन्होंने सलाह दी कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दूरी बनाएं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी या दस्तावेज किसी के साथ साझा न करें।
इसके साथ ही विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बने प्रमुख कानूनों, जैसे पॉक्सो (POCSO) एक्ट 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधानों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में 24 घंटे संचालित निःशुल्क आपातकालीन चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 की भूमिका को रेखांकित करते हुए विद्यार्थियों से अपील की गई कि वे किसी भी प्रकार के शोषण या हिंसा को देखकर चुप न रहें, बल्कि तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।
इस अवसर पर नशे के दुष्प्रभावों और शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर, जिला महिला संरक्षण अधिकारी,मिशन शक्ति समन्वयक,महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।