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पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 विदेशियों को नहीं दी राहत

May 6, 2026 Source: News Katha

पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 विदेशियों को नहीं दी राहत
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सात विदेशी नागरिकों की अपील को खारिज कर दिया और उनकी न्यायिक हिरासत को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया। इन आरोपियों में एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं, जिन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, सभी आरोपी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन उन पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ये लोग अवैध रूप से म्यांमार में प्रवेश कर गए थे और वहां के कुछ जातीय समूहों तथा कथित आतंकवादी संगठनों को हथियारों के इस्तेमाल और ड्रोन संचालन की ट्रेनिंग दे रहे थे। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण इसे बेहद गंभीर माना जा रहा है और इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा की जा रही है। सुनवाई के दौरान एक अहम पहलू यह भी रहा कि अमेरिकी और यूक्रेनी दूतावास के अधिकारियों ने अदालत में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए उनकी अपील ठुकरा दी कि इसके लिए विदेश मंत्रालय की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना आधिकारिक मंजूरी के किसी भी विदेशी प्रतिनिधि को इस तरह की सुनवाई में शामिल होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, आरोपी मैथ्यू वैन डाइक ने निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति मांगी, जबकि यूक्रेनी नागरिकों ने अपने परिवारों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात करने की इच्छा जताई। अदालत ने इन मांगों पर सीधे निर्णय देने के बजाय आरोपियों को औपचारिक आवेदन दाखिल करने के निर्देश दिए। इससे पहले 6 अप्रैल को भी आरोपियों को NIA की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। ताजा सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हिरासत बढ़ाने का फैसला लिया। यह मामला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा होने के कारण लगातार चर्चा में बना हुआ है, और आगे की सुनवाई में इससे जुड़े और अहम खुलासे होने की संभावना है।